Edited By Ishika Jain, Updated: 16 Apr, 2026 03:36 PM

धौलपुर जिले में हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही उस पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
धौलपुर जिले में हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही उस पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले में रूपसपुर निवासी सुग्रीव उर्फ भुल्लन कुशवाहा (38) को दोषी ठहराया गया। उस पर आरोप था कि उसने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने भीमसेन नामक युवक पर हमला करते हुए उसकी गर्दन काटने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसने युवक को गंभीर रूप से घायल करने के इरादे से उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी वार किए, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया।
घटना के बाद घायल के चाचा रूप सिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान राजेंद्र नामक व्यक्ति भीमसेन को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वह रास्ते में गंभीर हालत में मिला।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया।