Voter List में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, ऐसे करें तुरंत ऑफलाइन आवेदन

Edited By Anil Jangid, Updated: 20 Aug, 2026 12:54 PM

21 august last date to add name in voter list

जयपुर। राजस्थान में नगर निकायों के चुनावों की तारीखों (Municipal Election Dates) की घोषणा हो चुकी है जिसके बाद अब 9 और 11 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में यदि आप भी नगर निकाय चुनाव में मतदान करना चाहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,...

जयपुर। राजस्थान में नगर निकायों के चुनावों की तारीखों (Municipal Election Dates) की घोषणा हो चुकी है जिसके बाद अब 9 और 11 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में यदि आप भी नगर निकाय चुनाव में मतदान करना चाहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपके पास नाम जुड़वाने का अंतिम मौका है। आप निकाय चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है। ऐसे में जिन पात्र लोगों ने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया है, वे तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम पहले से दर्ज तो नहीं है।

 

आपको बता दें कि चुनाव में नामांकन (Election Nomination) की अंतिम तारीख 31 अगस्त होने के कारण नियमानुसार इसके 10 दिन पहले 21 अगस्त वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना है। नए वोटर के लिए निर्धारित प्रपत्र-6 भरना होगा। प्रपत्र-6 नए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन करते समय फॉर्म में दी गई जानकारी को ध्यान से भरना जरूरी है, ताकि नाम, जन्मतिथि और पते से संबंधित किसी तरह की त्रुटि न रहे।

 

आवेदन के साथ उम्र और निवास का प्रमाण तथा हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लगाना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की पासबुक, बिजली-पानी-गैस का बिल, पंजीकृत किराया अनुबंध या संपत्ति की पंजीकृत बिक्री विलेख में से उपयुक्त दस्तावेज निवास प्रमाण के रूप में दे सकते हैं।

 

वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आप ईआरओ कार्यालय या बूथ लेवल अधिकारी से प्रपत्र-6 निशुल्क प्राप्त करें। इसमें नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य जरूरी जानकारी भरकर फोटो लगाएं। उम्र और निवास प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। आवेदन संबंधित ईआरओ/सहायक ईआरओ के कार्यालय में जमा करें। इसे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को भी दिया जा सकता है। आवेदन के बाद दस्तावेजों और पते का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और दिए गए पते की जांच करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

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