Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 28 Aug, 2025 07:55 PM

जयपुर । कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को पुनः प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है।
जयपुर । कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को पुनः प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा के खिलाफ प्राप्त जांच में उनके द्वारा मनमानी पूर्वक पंचायती राज नियमों के विरुद्ध कार्य करने की पुष्टि हुई है तथा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को पंचायती राज नियमों के विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया। उक्त प्रधान का यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्य को निर्वहन में अवचार व अपकीर्तिकर आचरण का दोषी होने की श्रेणी का परिचायक है। इस संबंध में आरोपी प्रधान को आरोप पत्र भी जारी किया गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4)के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा को प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि निलंबन काल के दौरान वह पंचायत समिति के किसी भी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।