राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 शुरू, 56 हजार बुजुर्गों को ट्रेन और विमान से कराई जाएगी यात्रा

Edited By Sourabh Dubey, Updated: 18 Jul, 2025 08:23 PM

rajasthan senior citizen pilgrimage yojana 2025

राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत 18 जुलाई शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की...

जयपुर। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत 18 जुलाई शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।

 ट्रेन और हवाई यात्रा दोनों विकल्प

इस बार योजना में 50,000 तीर्थयात्रियों को ट्रेन से और 6,000 को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी। ट्रेन में थर्ड एसी कोच की सुविधा दी गई है, जो पहले केवल सामान्य श्रेणी तक सीमित थी।

देवस्थान विभाग के आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी के अनुसार, आवेदन देवस्थान विभाग की वेबसाइट devasthan.rajasthan.gov.in या ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।

ट्रेन यात्रा के 15 प्रमुख तीर्थ स्थल:

  1. हरिद्वार – ऋषिकेश – अयोध्या – वाराणसी – सारनाथ

  2. सम्मेदशिखर – पावापुरी – वाराणसी – सारनाथ

  3. मथुरा – वृंदावन – बरसाना – आगरा – अयोध्या

  4. द्वारकापुरी – नागेश्वर – सोमनाथ

  5. तिरूपति – पद्मावती

  6. कामाख्या – गुवाहाटी

  7. गंगासागर – कोलकत्ता

  8. जगन्नाथपुरी – कोणार्क

  9. रामेश्वरम – मदुरई

  10. वैष्णोदेवी – अमृतसर – वाघा बॉर्डर

  11. गोवा के मंदिर व चर्च

  12. महाकालेश्वर – ओंकारेश्वर – त्र्यंबकेश्वर – घृष्णेश्वर – एलोरा

  13. बिहार शरीफ

  14. पटना साहिब

  15. श्री हजूर साहिब, नांदेड़ (महाराष्ट्र)

 खास बात:

इस बार ट्रेन के 11 कोच को राजस्थानी संस्कृति की थीम पर सजाया गया है, जिनमें लोकनृत्य, त्यौहार, किले और मंदिरों की झलक मिलेगी।

पात्रता:

  • राजस्थान का मूल निवासी

  • 1 अप्रैल 2025 को आयु 60 वर्ष या अधिक

  • आवेदक या जीवनसाथी आयकरदाता नहीं

  • पूर्व में योजना का लाभ नहीं लिया हो

  • सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पात्र नहीं होंगे

 सहायक / जीवनसाथी संबंधी नियम:

  • एक सहायक या जीवनसाथी को साथ ले जा सकते हैं

  • पति-पत्नी साथ जाएं तो सहायक अनुमत नहीं

  • 70 वर्ष से ऊपर अकेले यात्री सहायक ले सकते हैं

  • 75 वर्ष से ऊपर दंपती को विशेष परिस्थिति में सहायक अनुमत

  • दिव्यांग या विशिष्ट योग्यजन को भी सहायक की अनुमति

 चयन प्रक्रिया:

  • जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन

  • जनसंख्या के आधार पर जिला कोटा

  • लॉटरी प्रणाली के जरिए चयन

  • प्रतीक्षा सूची और आरक्षित सूची भी बनाई जाएगी

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