कनिष्ठ रसायनज्ञ तथा सहायक विद्युत निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा में संशोधन का अवसर

Edited By Anil Jangid, Updated: 25 Nov, 2025 04:36 PM

opportunity for correction in junior chemist and assistant electrical inspector

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 तथा सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन...

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 तथा सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

आयोग सचिव ने बताया कि कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का ऑफलाइन तथा सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का ऑनलाइन आयोजन 1 फरवरी 2026 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

 

ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया
संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/- का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल  https://rpsc.rajasthan.gov.in  पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर    recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in  पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

 

ऐसे अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विथड्रॉ
असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहर्ता न होने पर भी उसे विथड्रॉ नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग/पात्रता जांच/ साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जाएगा।

 

अतः ऐसे अभ्यर्थी भी उक्त अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ किया जा सकता है।

 

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्ही 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जायेगी, जिसके तहत् किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि रूपये 750/- एवं तत्पश्चात् पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि रूपये 1500/- के भुगतान उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं उक्त निर्धारित अवधि व प्रक्रिया अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र विथड्रॉ कर सकते हैं।

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!