जानलेवा हमले में 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा, प्रत्येक पर 11-11 हजार का जुर्माना

Edited By Anil Jangid, Updated: 28 Jan, 2026 03:25 PM

six convicted in attempt to murder case in dungarpur

डूंगरपुर. डूंगरपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने बिछीवाडा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में एक युवक पर जानेलवा हमले के मामले में 6 को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया...

डूंगरपुर. डूंगरपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने बिछीवाडा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में एक युवक पर जानेलवा हमले के मामले में 6 को दोषी करार दिया है.  कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषियों ने आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट की थी, और चाकू से जानेलवा हमला किया था.  

 

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक उदय सिंह ने बताया कि मामला बिछीवाडा थाना क्षेत्र का है.  8 नवम्बर 2018 को मोदर गांव निवासी जीवराज ताबियाड पत्नी जमना और बच्चों के साथ घर पर ही थे. इस दौरान गांव का ही किशन और उसके साथी बाबू ताबियाड, अश्विनी ताबियाड, किरण ताबियाड, कावा ताबियाड और रूपा ताबियाड घर में घुस गए. जीवराज के साथ मारपीट शुरू कर दी. 

 

इस दौरान बाबू ताबियाड ने चाकू निकाला और जीवराज के पेट में घोप दिया. जानलेवा हमला करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए. पीड़ित की पत्नी की ओर से एसपी को दिए गए परिवाद पर बिछीवाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया.  

 

इसी मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए किशन, बाबू, अश्विनी, किरण, कावा और रूपा ताबियाड को 7-7 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.  

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