जयपुर एसीबी ने 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 26 Aug, 2025 08:25 PM

jaipur acb arrested him red handed while taking a bribe of rs 3 5 lakh

जयपुर । एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी शांतिलाल सोनी को 3,50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जयपुर । एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी शांतिलाल सोनी पुत्र गोपाल लाल सोनी (प्राईवेट व्यक्ति) , उम्र 42 साल, निवासी-धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना-कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़ को 3,50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा विक्रय की गई बीएमडब्ल्यू कार की बकाया रूपये दिलवाने में मदद करने व परिवादी द्वारा जरिये कोर्ट दर्ज कराये जा रहे प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश करने व सारे मामले को निपटाने की एवज में आरोपी शांतिलाल सोनी व हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टेिशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर द्वारा 3,00,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,50,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग करने के तथ्य प्रकट हुए।

जिस पर एसीबी उप महानिरीक्षक द्वितीय जयपुर आनन्द शर्मा के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय जयपुर के ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी शांतिलाल सोनी, प्राईवेट व्यक्ति उदयपुर को हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लिए 3,50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की कार्यवाहक महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी शांतिलाल सोनी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। आरोपी हितेश मेहता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई है, जिसके संबंध में पृथक से विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
 

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