लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025: 12 जनवरी को होगी परीक्षा, 9 जनवरी से प्रवेश-पत्र होंगे डाउनलोड

Edited By Anil Jangid, Updated: 05 Jan, 2026 05:18 PM

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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा 12 जनवरी 2026 को अजमेर जिला मुख्यालय पर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) के...

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा 12 जनवरी 2026 को अजमेर जिला मुख्यालय पर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

 

आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश-पत्र 9 जनवरी 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्मतिथि के माध्यम से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल से भी एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए आयोग की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने सभी उम्मीदवारों से मॉक टेस्ट का अभ्यास कर परीक्षा प्रक्रिया से भली-भांति परिचित होने की अपील की है।

 

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा जांच, फ्रिस्किंग और पहचान प्रक्रिया में समय लगने के कारण अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

 

पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) अनिवार्य होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो अस्पष्ट है, तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र लाना जरूरी होगा। स्पष्ट पहचान-पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं मिलेगा।

 

आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों और मीडिएटर्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन या रिश्वत की मांग की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम नंबरों पर देने की अपील की गई है। अनुचित साधन अपनाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

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